
Azam Khan News: आज़म खान की रिहाई में देरी: बेल बॉन्ड में ग़लत एड्रेस से बढ़ी मुश्किलें, जेल के बाहर समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब
Azam Khan News: आजम खान की रिहाई अब 10 बजे के बाद संभव हो पाएगी। फिलहाल, उन्हें दो बांड भरने हैं, जो कोर्ट के खुलने के बाद किए जाएंगे। इसके बाद ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ होगा। बता दे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. उनके खिलाफ दर्ज 72 मुकदमों में रिहाई के आदेश सीतापुर जेल को मिल चुके हैं. माना जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह जल्द ही 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. (Azam Khan News) हाल ही में, एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान के 19 मुकदमों में रिहाई परवाने जारी किए. इससे पहले, ‘क्वालिटी बार प्रकरण’ समेत 53 अन्य मामलों में भी रिहाई परवाने जारी हो चुके थे, जिससे कुल मामलों की संख्या 72 हो गई है.
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Azam Khan News: कुल 72 मामलों में से 19 मामलों में मिली जमानत
आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. हाई कोर्ट के आदेश और 19 मुकदमों की जमानतें उन्होंने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल की थीं. कोर्ट ने जमानतियों का सत्यापन करने का आदेश दिया था, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन ने कोर्ट में जमा कर दी थी. (Azam Khan News) समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उनके खिलाफ कुल 72 मामलों में से 19 मामलों में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने रिहाई के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले, 53 अन्य मामलों में भी रिहाई के आदेश जारी हो चुके थे, जिससे इनकी कुल संख्या 72 हो गई है।
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रिहाई के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की ओर
आजम खान को डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। इसके बाद, उन्होंने अपनी जमानत के दस्तावेज एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में पेश किए थे। (Azam Khan News) कोर्ट ने जमानतियों का सत्यापन करने का आदेश दिया था, और सोमवार को पुलिस और राजस्व प्रशासन ने इस सत्यापन रिपोर्ट को कोर्ट में जमा कर दिया। अब, कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं, और माना जा रहा है कि वह 23 महीने बाद अपनी रिहाई की प्रक्रिया के बाद बाहर होंगे।