Balrampur News: धर्मांतरण का सिंडिकेट कमजोर, दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Balrampur News: धर्मांतरण का सिंडिकेट कमजोर, दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Balrampur News: धर्मांतरण का सिंडिकेट कमजोर, दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Balrampur News: बलरामपुर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती और न्यायालय की पैनी निगाह से लंबे समय से सक्रिय कथित धर्मांतरण सिंडिकेट के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। गैसड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बभनपुरवा निवासी मुराली की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए (Balrampur News) अभियुक्त शमसुद्दीन और जलालुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

पीड़ित मुराली ने थाने में दर्ज कराई तहरीर में आरोप लगाया था कि विपक्षी इस्माइल ने अपने सहयोगियों, ग्राम प्रधान शमसुद्दीन और सभासद जलालुद्दीन के साथ मिलीभगत कर उसकी पत्नी और बच्चों का धर्मांतरण करा दिया। (Balrampur News) मुराली का कहना है कि आरोपितों ने उन्हें उतरौला स्थित छांगुर बाबा की मजार पर बुलाया, जहां दुवा-ताबीज के बहाने उसके बच्चों को लालच देकर धर्मांतरण कराया गया। यह पूरा नेटवर्क छांगुर बाबा के कथित सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है।

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इस गंभीर प्रकरण पर गैसड़ी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। मामले में आरोपी शमसुद्दीन और जलालुद्दीन की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। (Balrampur News) उनकी ओर से पेश अधिवक्ताओं ने दलील दी कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और आरोपित निर्दोष हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर सत्रुजीत सिंह और युवा अधिवक्ता अजीत शुक्ला ने पीड़ित मुराली का पक्ष मजबूती से रखा।

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उन्होंने अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया कि अभियुक्तों ने लालच और प्रलोभन देकर महिलाओं और बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराया है, (Balrampur News) जो विधि विरुद्ध है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से क्षेत्र में यह संदेश गया है कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। लोग इसे सरकार की सख्ती और छांगुर बाबा सिंडिकेट के कमजोर होने की दिशा में बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं।

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