
UP News: NTPC जीएम पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, नौकरानी ने दर्ज कराई FIR – न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज
UP News: एनटीपीसी की मदर यूनिट शक्तिनगर में तैनात एक महाप्रबंधक (जीएम) पर एक महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मामला दुष्कर्म के प्रयास और लगातार उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाने वाली महिला ने पहले थाने और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कार्यवाही न होने पर अंततः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश के बाद शक्तिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
शक्तिनगर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि वह एनटीपीसी विद्युत विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में जीएम के पद पर कार्यरत लाडू किशोर बेहेरा (कर्मचारी संख्या 006257) के यहां नौकरानी के रूप में काम करती थी। महिला के अनुसार, उसने करीब छह महीने तक बेहेरा के आवास पर घरेलू काम किया।
पीड़िता का आरोप है कि 28 जुलाई 2024 की रात करीब आठ बजे, जीएम ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला का दावा है कि उस रात उसे डराया-धमकाया गया, उसके साथ छेड़खानी की गई और जब वह विरोध करती रही, तो भविष्य में किसी दिन हवस का शिकार बनाने की धमकी भी दी गई।
दूसरी जगह नौकरी मिली तो वहां भी डलवाया अड़ंगा
इस घटना के बाद महिला ने अगस्त 2024 में एनटीपीसी परिसर में स्थित प्राथमिक विद्यालय विवेकानंद शक्तिनगर में आया के पद पर काम करना शुरू किया। वहां उसे रहने के लिए आवास भी एलॉट किया गया था। लेकिन पीड़िता का कहना है कि 5 नवंबर 2024 को विद्यालय के प्रबंधक ने उसे यह कहते हुए नौकरी से हटा दिया कि जीएम एलके बेहेरा ने उसे नौकरी से निकालने का निर्देश दिया है।
शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही
पीड़िता के अनुसार, उसने 15 नवंबर 2024 को शक्तिनगर थाने में और 22 नवंबर को डीएम व एसपी के कार्यालय में शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बाद में 27 नवंबर को महिला का बयान थाने में महिला कांस्टेबल द्वारा लिया गया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
न्यायालय की शरण में गई पीड़िता
जब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो पीड़िता ने न्यायालय में बीएनएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने 26 मई 2025 को शक्तिनगर पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया गया कि 16 जून तक कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।
न्यायालय के आदेश के बाद बृहस्पतिवार रात, शक्तिनगर पुलिस ने आरोपी जीएम लाडू किशोर बेहेरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(1), 351(3), 126(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच उपनिरीक्षक योगेंद्र पांडेय को सौंपी गई है। वर्तमान में पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।