Saurabh Das Privacy Case: प्राइवेसी विवाद में दिल्ली HC की सख्ती, सौरभ दास ने मांगा ₹2 करोड़ हर्जाना

Saurabh Das Privacy Case: प्राइवेसी विवाद में दिल्ली HC की सख्ती, सौरभ दास ने मांगा ₹2 करोड़ हर्जाना

Saurabh Das Privacy Case: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP) के नेता सौरभ दास (Saurabh Das) की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को दक्षिणपंथी स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा (Abhijit Iyer-Mitra), मीडिया प्लेटफॉर्म पैम्पलेट (Pamphlet), लॉ बीट (Law Beat) समेत उन पक्षकारों को तलब किया है, जिन पर सौरभ दास के दिल्ली स्थित किराये के घर का पता और दूसरी निजी जानकारियां सार्वजनिक करने का आरोप है।

मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता (Justice Sachin Dutta) की बेंच ने की। अदालत ने अंतरिम रोक (Interim Stay) की मांग वाली याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है।

पता सार्वजनिक करने वाले ट्वीट्स हटाए गए

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर किए गए उन ट्वीट्स को हटा दिया गया है, जिनमें सौरभ दास का आवासीय पता सार्वजनिक किया गया था।

सुनवाई के दौरान बेंच ने एक्स की ओर से मौजूद वकील से पूछा कि क्या संबंधित लिंक हटा दिए गए हैं और क्या अब वे लिंक एक्टिव नहीं हैं। एक्स की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित लिंक हटा दिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

मांगा 2 करोड़ रुपये का हर्जाना

सौरभ दास ने अपनी याचिका में निजता के उल्लंघन (Privacy Violation) का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने (Compensation) की मांग की है।

सौरभ दास का आरोप है कि उनके दिल्ली वाले किराये के घर का पता और अन्य जानकारियां सार्वजनिक की गईं। उन्होंने अदालत से मांग की है कि अभिजीत अय्यर मित्रा समेत अन्य पक्षकारों को भविष्य में भी उनके आवासीय पते और दूसरी निजी जानकारियां सार्वजनिक करने से रोका जाए।

वीडियो हटाने की भी मांग

सौरभ दास ने अदालत से उन वीडियो को हटाने की भी मांग की है, जिनमें उनके बारे में निजी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि अभिजीत अय्यर मित्रा समेत जिन लोगों पर जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप है, उन्हें आगे ऐसी जानकारी साझा करने से रोका जाए। इसके साथ ही पहले से उपलब्ध उन वीडियो को भी हटाया जाए, जिनमें उनकी निजी सूचनाएं सार्वजनिक की गई हैं।

14 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक की मांग पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की है।
फिलहाल सुनवाई के दौरान एक्स की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि सौरभ दास का पता सार्वजनिक करने वाले बताए गए ट्वीट्स और संबंधित लिंक हटा दिए गए हैं। वहीं सौरभ दास की ओर से निजता के उल्लंघन के आरोप और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग वाली याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।

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