Justice Swarna Kanta Sharma Case: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में नया मोड़, कोर्ट ने नियुक्त किया एमिकस क्यूरी

Justice Swarna Kanta Sharma Case: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में नया मोड़, कोर्ट ने नियुक्त किया एमिकस क्यूरी

Justice Swarna Kanta Sharma Case: दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में नया मोड़ आ गया है। यहां अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अब वह इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील पेश करेंगी।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लिया फैसला

दरअसल इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुग्गल की डिवीजन बेंच कर रही है। इस दौरान अदालत ने कहा है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा अदालत की सहायता करेंगी, ताकि सुनवाई निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके और किसी तरह का प्रभाव न पड़े। वहीं कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।

टिप्पणियों पर है विवाद

पूरा मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर कथित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन टिप्पणियों और साझा की गई सामग्री के जरिए अदालत की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही चल रही है।

पहले ही शुरू हो चुकी है अवमानना कार्यवाही

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के स्वतः संज्ञान वाले मामले में पहले ही अवमानना कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। यह मामला 14 मई के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे।

दूसरे मामले में भी कई बड़े नाम शामिल है

इस मामले से जुड़ी दूसरी याचिका अधिवक्ता अशोक चैतन्य की ओर से दाखिल की गई है। इसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा पत्रकार सौरव दास, आप नेता सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी पक्षकार हैं। बताया गया कि याचिका दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता संजीव भंडारी से सहमति ली गई थी।

दोनों मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लगभग समान आरोपों से जुड़े दोनों मामलों की सुनवाई अब एक साथ की जाएगी। अदालत ने गोपाल राय और सौरव दास को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका में जिन दस्तावेजों और सामग्री का सहारा लिया गया है, उनकी प्रतियां अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज को भी उपलब्ध कराई जाएं।

 

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