
थारू जनजाति को मिला भूमिधर अधिकार, 40 साल बाद सपना हुआ साकार
Lakhimpur Kheri News : डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जनसामान्य को सूचित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2026 में विहित प्राविधानों के क्रम में पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित होकर जनपद खीरी की तहसील गोला, धौरहरा व मोहम्मदी में बसाये गये 331 हिंदू परिवारों तथा तहसील पलिया में उपनिवेश (Colonization) योजना के अन्तर्गत बसाये गये 2350 परिवारों व थारू जनजाति के 4356 परिवारों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-76 के अन्तर्गत वर्ष 2016 से असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान करते हुए वर्ष 2016 से अग्रेतर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके
इन परिवारों को वर्ष 2021 से संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान किये गये है। सरकार के इस निर्णय को इन परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा हैभारत नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजाति लोग करीब 40 वर्षों से उन्हें दी गई जमीन का मलिकआना मांग रहे थे मगर 40 वर्षों में कई सरकारी आई और चली गई मगर उनका यह सपना 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया जिससे थारू जनजाति लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई.
