
Siddharthnagar News: नेपाल में अब ऐप और QR कोड से होगा वाहन भंसार, नियम हुए सख्त
Siddharthnagar News: नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारतीय वाहनों के लिए भंसार (कस्टम) नियमों के पालन में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब किसी भी भारतीय वाहन को एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक ही नेपाल में रहने की अनुमति होगी। नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए नेपाल सरकार ने डिजिटल व्यवस्था लागू करते हुए ऐप और क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।
भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर जिले के कृष्णानगर और बढ़नी बॉर्डर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारतीय वाहन नेपाल आते-जाते हैं। इनमें निजी, यात्री और व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। नए नियम लागू होने के बावजूद फिलहाल सीमा पर वाहनों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है और लोगों को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नेपाल सरकार ने भंसार प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए वेबसाइट और क्यूआर कोड जारी किए हैं। सीमा पर स्थित भंसार कार्यालयों में क्यूआर कोड चस्पा किए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर वाहन स्वामी आसानी से ऑनलाइन भंसार की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हाल ही में कृष्णानगर भंसार कार्यालय में स्थानीय सांसद द्वारा इस डिजिटल व्यवस्था का शुभारंभ भी किया गया।
कृष्णानगर भंसार कार्यालय के अधिकारी मयंक कुमार कण ने बताया कि गैर-नेपाली वाहनों के लिए 30 दिन का नियम नया नहीं है, बल्कि यह कई वर्षों से लागू है। हालांकि पहले इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था। नई सरकार के निर्देश के बाद अब नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐप और क्यूआर कोड के माध्यम से वाहन स्वामी कहीं से भी भंसार की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर अवधि में संशोधन भी कर सकते हैं। भंसार पूरा होने के बाद वाहन मालिकों को निर्धारित बैंक काउंटर पर शुल्क जमा करना होगा।
