OCI Card New Rules:  OCI और नागरिकता आवेदन अब डिजिटल, गृह मंत्रालय ने लागू किए नए नियम

OCI Card New Rules: OCI और नागरिकता आवेदन अब डिजिटल, गृह मंत्रालय ने लागू किए नए नियम

OCI Card New Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में अहम संशोधन लागू करते हुए कई प्रक्रियाओं को डिजिटल बना दिया है। नई अधिसूचना के तहत अब प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों और नागरिकता से जुड़े आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। यह बदलाव प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है।नाबालिगों के लिए सख्त प्रावधान नए नियमों में बच्चों से जुड़े मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है। इसके तहत कोई भी नाबालिग बच्चा एक समय में भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। इस प्रावधान का उद्देश्य नागरिकता से जुड़ी जटिलताओं को कम करना और नियमों को स्पष्ट बनाना है।

OCI प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार, अब OCI कार्ड के लिए आवेदन, पंजीकरण और उसे छोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति अपना OCI दर्जा छोड़ता है, तो उसे अपना मूल कार्ड नजदीकी भारतीय मिशन, पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के पास जमा करना होगा। इसी तरह, यदि सरकार किसी व्यक्ति का OCI दर्जा रद्द करती है, तब भी कार्ड वापस करना अनिवार्य होगा।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति कार्ड वापस नहीं करता है, तो भी उसे आधिकारिक तौर पर रद्द किया जा सकता है। ई-OCI धारकों के मामले में यह प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी। इसके साथ ही, अब दस्तावेजों की डुप्लिकेट कॉपी जमा करने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और सरल हो गई है।

अपील का मिलेगा अधिकार

नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति का OCI या नागरिकता आवेदन खारिज होता है, तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। ऐसे मामलों की समीक्षा अब उसी अधिकारी से एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
OCI योजना की पृष्ठभूमि

OCI योजना की शुरुआत 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के जरिए की गई थी। यह योजना भारतीय मूल के उन लोगों को भारत से जोड़ने का माध्यम है, जो कभी भारतीय नागरिक रहे हों या नागरिकता के पात्र रहे हों। हालांकि, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े व्यक्तियों को इस योजना के तहत पात्रता नहीं दी गई है।

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