Barabanki News: पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रति जागरूकता बढ़ाने का विशेष अभियान, बताए कानून के प्रावधान !

Barabanki News: पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रति जागरूकता बढ़ाने का विशेष अभियान, बताए कानून के प्रावधान !

जिला-    बाराबंकी 
संवाददाता-  मनोज कुमार  
Barabanki News: उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी निर्देशन महात्मा गांधी जयंती पर पॉक्सो एक्ट, 2012 के प्रावधानों और कानूनी नतीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान के अन्तर्गत दिनांक-01.10.2026 को लखनऊ पब्लिक स्कूल असेनी मोड़ बाराबंकी, श्री सांई इण्टर कालेज, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी व राम सेवक यादव इण्टर कालेज, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी में प्रार्थना सभा के समय पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
लखनऊ पब्लिक स्कूल असेनी मोड़ बाराबंकी में श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला अपर जनपद न्यायाधीश, श्री अंजनी कुमार सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश, श्री उज्ज्वल उपाध्याय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी व श्री कमलकांत तिवारी न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सिरौलीगौसपुर ने पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के बारे में बच्चों को विस्तारपूर्वक बताया गया कि पाक्सो अधिनियम, 2012 का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बताया गया कि बच्चे की सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है और बच्चे के विरुद्ध किया गया लैंगिक अपराध, अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों के अनुसार, पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है। अधिनियम में लैंगिक अपराधों की विभिन्न श्रेणियों तथा उनके लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।
इसी क्रम में श्री सांई इण्टर कालेज, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी में श्रीमती लवली जायसवाल प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बाराबंकी, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह सिविल जज (जू0डि0), हैदरगढ़, बाराबंकी के द्वारा बच्चों को बताया गया कि जिस स्पर्श से बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और सम्मान महसूस हो, और जिससे उसे असहजता न हो, उसे सामान्यतः अच्छा स्पर्श कहा जा सकता है। जैसे माता-पिता द्वारा प्यार से गले लगाना, शिक्षक या अभिभावक द्वारा प्रोत्साहन के लिए सिर पर हाथ रखना, चोट लगने पर माता-पिता या डॉक्टर द्वारा उपचार के उद्देश्य से शरीर की जाँच करना आदि। वही बुरा स्पर्श बारे में बच्चो को बताया गया कि ऐसा स्पर्श जिससे बच्चे को डर, शर्म, असहजता या असुरक्षा महसूस हो, या कोई व्यक्ति बच्चे के निजी अंगों को अनुचित तरीके से छुए अथवा छूने का प्रयास करे, वह अनुचित स्पर्श है।
इसी क्रम में राम सेवक यादव इण्टर कालेज, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी में श्री परशुराम अपर जनपद न्यायाधीश, श्रीमती शाम्भवी यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी सुश्री नीलम कटियार सिविल जज (जू0डि0), रामसनेहीघाट बाराबंकी के द्वारा बताया गया कि पाक्सो अधिनियम, 2012 अर्थात् लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।
इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक को संरक्षण प्रदान किया गया है। कानून में बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं तथा ऐसे अपराधों के लिए दण्ड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसी जगह छूता है जिससे आपको असहजता या डर महसूस हो, आपको किसी गलत तरीके से छूने का प्रयास करता है, अश्लील बातें या संदेश भेजता है, अश्लील सामग्री दिखाता है अथवा आपको किसी अनुचित कार्य के लिए मजबूर करता है, तो आपको चुप रहने की आवश्यकता नहीं है।
इस अवसर पर श्री रीतू प्रधानाचार्य लखनऊ पब्लिक स्कूल, असेनी मोड़, बाराबंकी, श्री नवनीत कुमार तिवारी प्रबन्धक व श्री अशोक कुमार वर्मा प्रधानाचार्य, सांई इण्टर कालेज, बाराबंकी, डॉ0 जगन्नाथ वर्मा प्रधानाचार्य श्री राम सेवक यादव इण्टर कालेज, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी, अध्यापगण व बच्चे उपस्थित रहें।
इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मातृ-पितृ, सदन, सफेदाबाद, बाराबंकी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।
दिनांक-01.10.2026
भवदीय,
(उज्ज्वल उपाध्याय)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी
https://youtu.be/rLHMrL7guSs?si=DkQn3iazKhDfXZxs
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )